एनईसी संशोधन अधिनियम २००२

  • एनईसी अधिनियम 2002 में संसद द्वारा संशोधित किया गया था (2002 का अधिनियम संख्या 68)। 'पूर्वोत्तर क्षेत्र' का अर्थ अब वह क्षेत्र है जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम राज्य शामिल हैं। परिषद में अब ऊपर वर्णित राज्यों के राज्यपाल, उक्त राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्य इसके सदस्य हैं। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष को नामित करेगा और उसे अन्य सदस्यों में से नामित करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर पूर्वी परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2002 ने एनईसी को 'क्षेत्रीय नियोजन निकाय' के रूप में कार्य करने का आदेश दिया।

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