नागरिकों तक जानकारी पहुंचाना
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है, जो नागरिकों को प्रथम अपीलीय अधिकारियों, पीआईओ आदि के विवरण के बारे में जानकारी की त्वरित खोज के लिए एक आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करती है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित जानकारी / प्रकटीकरण के लिए।
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना है। यह बिना कहे चला जाता है कि एक सूचित नागरिक है शासन के साधनों पर आवश्यक निगरानी रखने और सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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आप आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवश्यक जानकारी के संबंध में नीचे दी गई संबंधित फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं।